कुशीनगर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए0के0पाल द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। सरकार द्वारा प्लास्टिक से निर्मित कप,प्लेट, गिलास, थाली व अन्य सामग्रियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
सरकार के मंशा अनुसार मिट्टी के बने उत्पादों को अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के उद्देश्य से जिस माटीकला के कारीगरों / शिल्पकारों द्वारा मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों, खिलौनों, मूर्तियों आदि का निर्माण कर जिवीकोपार्जन किया जा रहा है, ऐसे कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक मशीन उपलव्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु ऐसे कामगार जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के वीच है और उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है को विद्युत चालित चाक निःशुल्क उपलव्ध कराया जाएगा। इच्छुक कामगार/शिल्पकार (एक परिवार से एक व्यक्ति) दिनांक 30.04.2022 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटिया बुजुर्ग सपहां रोड कसया कुशीनगर (नवल एकेडमी स्कूल के सामने) से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण करते हुए फोटो, आधार कार्ड, जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता, राशन कार्ड व बैकं पास बुक की छाया प्रति के साथ जमा कर सकते है। ऐसे कामगार जिन्हे पूर्व में किसी सरकारी उपक्रम से विद्युत चालित चाक प्राप्त हुआ है वे इसके पात्र नहीं होगे।
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