कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 07 नवंबर (मंगलवार) एवं 17 नवंबर (शुक्रवार) को तथा राजस्थान राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 25 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि नियत की गयी है।
उक्त तिथियों में छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य के बहुत से मतदाता इस जनपद में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार / व्यवसाय में नियोजित हैं ऐसे नियोजित / कार्यरत प्रत्येक कामगार को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने का आदेश दिया है । जनपद के समस्त निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित ऐसे नियोजित,कार्यरत प्रत्येक कामगार को छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 07नवंबर (मंगलवार) एवं दिनांक 17 नवंबर (शुक्रवार) को तथा राजस्थान राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 25 नवंबर को सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख की उपधारा (3) के अनुसार दण्डनीय होगा।
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