कुशीनगर | जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि घरेलू भूजल उपभोक्ताओं का पंजीकरण, कृषि भूजल उपभोक्ताओं का पंजीकरण, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिनियम के लागू होने से पूर्व के व्यवसायिक, औद्योगिक, इन्फ्रस्ट्रक्चर एवं बल्क भूजल उपभोक्ताओं का पंजीकरण तथा नए व्यवसायिक, औद्योगिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बल्क भूजल उपभोक्तओं को भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत कराने तथा ड्रिलिंग एजेन्सिओं का पंजीकरण कराया जाना है
उन्होने जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार पंजीकरण /अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेन्सियों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, जिसकी नोटिस के 15 दिनो के अन्दर अनुपाल न हो पाने की दशा मे कार्यवाही की जायेगी। तथा उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी हेतु आनलाइन वेब पोर्टल www.upgwdonline.gov.in विकसित किया गया है।
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