कसया/कुशीनगर । नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या 20 शहीद भगत सिंह नगर निवासी एक अभिभावक ने नई शिक्षा नीति के तहत निजी विद्यालय में नामांकन के नाम पर 35 हजार रुपये ले लेने के बाद भी नामांकन नहीं कराने का आरोप एक शिक्षक पर लगाया है। आरोपों की जांच को लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारी कसया ने 23 मई 2022 को दोनों पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिये तलब किया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कुशीनगर के निर्देशों का हवाला देते हुए अपने लिखे पत्र में बीईओ कसया पंकज कुमार सिंह ने नपाप निवासी राजेश कुमार गौतम के पत्र का जिक्र किया है। जिसमें श्री गौतम से विशेष शिक्षक बलवंत कुमार विशेष शिक्षक कसया ब्लाक द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) के अंर्तगत नामांकन कराने हेतु 35 हजार रुपये लिया गया है लेकिन बच्चे का नाम नामांकन की लॉटरी सूची में नहीं है। पीड़ित पिता ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि आरटीई जिओ का उलंघन करते हुए उक्त शिक्षक द्वारा नगरपालिका परिषद कुशीनगर के बाहर के बच्चों का बड़े पैमाने पर सूची में नाम डाला गया है। पीड़ित ने आरोपी शिक्षक पर कार्यवाही करते हुए रुपये वापस दिलाने व बच्चे के आरटीई के तहत निःशुल्क नामांकन की मांग अधिकारियों से की गई थी।
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