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पालघर●अब शर्तो से खुलेगें प्रतिष्ठान, जिलादंडाधिकारी ने आगामी 5 अप्रैल से जारी किये मिशन बिगीन अगेन.।

Omprakash Dwivedi

Reported By:

Mar 26, 2021  |  10:44 PM

1,937 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
पालघर●अब शर्तो से खुलेगें प्रतिष्ठान, जिलादंडाधिकारी ने आगामी 5 अप्रैल से जारी किये मिशन बिगीन अगेन.।

पालघर। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर और जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में अचानक से आयी तेजी को लेकर पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में शुक्रवार 26 मार्च को संपन्न जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान सभी अधिनस्थ अधिकारियों से सलाह मशविरा के बाद जिलादंडाधिकारी डाँ. माणिक गुरसल की ओर से कोविड के प्रार्दुभाव को रोकथाम हेतु आगामी 5 अप्रैल सोमवार से शर्तों के साथ लाँकडाउन पूर्व मिशन बिगीन अगेन नामक अधिसूचना को जारी किया गया है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी अध्यादेश 05.04.2021 से निम्न शर्तों के अनुसार अगले आदेश तक जिले में लागू रहेगें।

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1)-जिले के सभी कालेज,विद्यालय कोचिंग क्लासेज अगले आदेश तक बंद रहेगें। केवल शैक्षणिक वर्ष 10वीं 12वीं को लेकर अभिभावकों की सहमति से उपस्थिति मान्य होगी। आँनलाईन कामकाज शुरू रहेगें।


2)-जिले की सभी दुकानें सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही चालू रहेगीं। यह शर्तें अतिआवश्यक सेवाओं जरूरी वस्तुओं दूध,पेट्रोल, दवाओं के दुकानों के लिए मान्य नही रहेंगी।
3)-शादी समारोहों के लिए 15अप्रैल तक के लिए स्थानीय पुलिस से आज्ञा लेना जरूरी रहेगा। कोरोनाकाल के शर्तों के मुताबिक सुबह 7.00 बजे से सायं7.00 बजे तक ही कार्यकर्मों का आयोजन के लिए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन से लिखित आवेदन पर आज्ञा मिलेगी।
4)-भोजनालय,परमिट रुम सुबह 7.00 बजे से सायं 9.00 बजे तक नियमानुसार खुले रहेंगे। होम डिलवरी रात्रि 10.00 बजे तक जारी रखी जा सकती है।
5)-हाथ गाड़ी,ठेले वाले खाद्य सामग्री भी सुबह 7.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक नियमों के अनुसार ही चलेंगे।
6)-जीम,व्यायाम शाला,स्पोर्ट्स मैदान व्यक्तिगत शुरू रखे जा सकते है लेकिन सामूहिकीकरण नही चलेंगी।
7)-सभी प्रकार के सामाजिक
,राजकीय,धार्मिक,उत्सव कार्यक्रम पूर्णरूपेण बंद रहेगें।
8)-सभी धार्मिक स्थल सायं 7.00 के बाद शुरू रखे जा सकते है।
9)-सब्जी मंडियों में भारी भीडभाड़ पर रोक रहेंगी।
10)- आम लोगों को मास्क,हैंड सेनेट्राईजर का उपयोग निहायत ही आवश्यक रहेगा।
11)-जिले के सभी सिनेमा हाल होटल, रेस्टोरेंट में क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति ही नियमानुसार अनिवार्य होगी।
12)-शाँपिंग माँल शर्तों के मुताबिक सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुले रहेगें।
13)- अंतिम क्रिया(अंतेष्टि) में 20 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नही रहेंगी।
14)- आरटीपीसीआर,होम आईसोलेशन भी शर्तों के मुताबिक रहेगा।


जिलादंडाधिकारी के आदेशानुसार नियमों की अवहेलना पर दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रशासन बाध्य होगा।

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