कुशीनगर | कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सालय से ले जाने में मनमाना किराया वसूलने वाले एंबुलेंस संचालकों की अब खैर नहीं है। इस तरह के एंबुलेंस संचालकों पर चाबुक लगाने के लिए जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने किराया सूची जारी कर दी है। आक्सीजन रहित एंबुलेंस 10 किमी की दूर तक 500 रुपये लिया जाएगा। इसके बाद उससे अधिक जाने पर प्रति किमी 30 रुपये की दर से लिया जाएगा। आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 10 किमी की दूरी तक 1200 रुपये उससे अधिक जाने पर 75 रुपये प्रति किलोमीटर अधिक लगेगा। इसी प्रकार वेंटलेंटरर सपोर्टेड एंबुलेंस के लिए 10 कमी दूरी तक 2000 रुपये और उसके बाद 150 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। यही किराया देना होगा मरीजो को। किराया सूची का उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस संचालक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होगी।
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