News Addaa WhatsApp Group Join करें

यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Apr 19, 2021  |  6:31 PM

1,410 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश WhatsApp
Responsive image

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे.

आपके लिए और..- थानेदार की कथित बदसलूकी पर भड़के अजय लल्लू, समर्थकों संग...

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है-

1. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे.

2. किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​कि टोल आदि पर खाने के छोटे सेंटर भी बंद रहेंगे 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे.

3. सभी शिक्षण संस्थान चाहे वो सरकारी हों यां अर्ध सरकारी टीचर्स और कर्मचारियों के लिए भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है.

4. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी तरह के सामाजिक समारोह अनुमति नहीं होगी. हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के DM से परमीशन लेनी होगी. शादी समारोह में 25 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं होगी. DM अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर किए गए उपायों पर विचार करने के बाद ही फैसला लें.

5. किसी भी तरह की सार्वजनिक या धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक न किया जाए. सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रखने के लिए निर्देशित किया जाता है.

6. फल और सब्जी, दूध और ब्रेड विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक ही सड़कों पर सामान बेच सकेंगे.

7. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबार में हर दिन कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी दी जाए.

8. सड़कों पर सभी तरह की सार्वजनिक आवाजाही रोकी जाए केवल मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी जरुरत के लिए ही आवाजाही की अनुमति दी जाए.

9. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने के निर्देश दिए हैं.

10. हाई कोर्ट ने आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इन निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को भेजने का निर्देश दिया है.

क्या कहना है सरकार का

हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. इसलिए शहरों मे सम्पूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा, लोग कई जगह अपनी इच्छा से ही बंदी कर रहे हैं.

ताज़ा मौसम अपडेट
संबंधित खबरें
नारायणी के उफान से टूटा तटबंध, बाढ़ के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे योगी
नारायणी के उफान से टूटा तटबंध, बाढ़ के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे योगी

हवाई सर्वेक्षण के बाद जवही दयाल के राहत शिविर पहुंचे मुख्यमंत्री, पीड़ितों से लिया…

नारायणी का जलस्तर घटा, दियारा में दुश्वारियां बरकरार
नारायणी का जलस्तर घटा, दियारा में दुश्वारियां बरकरार

5.43 लाख क्यूसेक से घटकर 1.91 लाख क्यूसेक हुआ डिस्चार्ज, गांवों में अब भी…

डोल मेले में अश्लील गीत-डांस पर रोक, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
डोल मेले में अश्लील गीत-डांस पर रोक, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

हाटा, कुशीनगर। आगामी 10 सितंबर को होने वाले डोल मेले को लेकर सोमवार को…

एसआरएम टीम ने खड्डा सीएचसी का किया निरीक्षण, ओपीडी, लेबर रूम, लैब सहित व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश
एसआरएम टीम ने खड्डा सीएचसी का किया निरीक्षण, ओपीडी, लेबर रूम, लैब सहित व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

खड्डा, कुशीनगर के खड्डा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहां और उसके अंतर्गत आने वाले…

Advertisement
News Addaa Logo

© All Rights Reserved by News Addaa 2020

News Addaa Breaking