उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव से निहायत ही शर्मनाक खबर है. इस गांव में जींस-टॉप पहनने की जिद करने पर एक किशोरी को उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर कत्ल कर दिया है. इल्जाम है कि परिजनों ने तरकुलवा थाना अंतर्गत देवरिया-कसया रोड पर पटनवा पुल से उस लड़की की लाश को फेंक कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाश पुल की रेलिंग में फंस गया, जिससे मामले का भांडा फूट गया. महुआडीह थाना प्रभारी राम मोहन सिंह ने जुमेरात को बताया कि मृत लड़की का नाम नेहा पासवान (17) और उसके पिता का नाम अमरनाथ पासवान है. ये लोग सवरेजी खर्ग गांव के रहने वाले हैं.
पिटाई के दौरान सिर में लगी चोट से हुई मौत
इल्जाम के मुताबिक कथित रूप से जींस और टॉप पहनने की जिद करने पर लड़की के परिवार वालों ने सोमवार को उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी. पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) यश त्रिपाठी ने बताया कि मृतका की मां की जानिब से मिली तहरीर में कहा गया है कि किशोरी के जींस-टॉप पहनने की वजह से ही उसके साथ मारपीट हुई, और उसी दौरान चोट लगने से सिर की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई. त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है.
चाचा और दादा-दादी अक्सर लड़की के पहनावे पर करते थे ऐतराज
इससे पहले लड़की के भाई विवेक ने नामा निगारों को बताया था कि उसके चाचा और दादा-दादी ने उसकी बहन के कपड़े पहनने के ढंग से नाराज होकर उसे मारा-पीटा था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. विवेक के मुताबिक, नेहा को पीटते वक्त उसके चाचा और दादा-दादी उसे लगातार अपशब्द कह रहे थे. वे अक्सर नेहा के जींस पहनने को लेकर ऐतराज करते थे और उस दिन भी उन्होंने उसे जींस पहनने से कई बार रोका था.
पुलिस को जिंस पहनने की कहानी पर संदेह
हालांकि थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि जींस पहनने की जिद पर परिवार के सदस्यों के नाराज होने की कहानी बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है. घटना का कारण कुछ और प्रतीत हो रहा है जिसे परिजन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही हम घटना की हकीकत तक पहुंचकर इसकी वजह का खुलासा करेंगे.
दादा-दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी
थाना प्रभारी ने बताया कि मां ने बच्ची के दादा-दादी परमहंस और भगवान देवी और टेंपो चालक हसनैन समेत दस लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या की सजा) और 201 (अपराध के सबूत मिटाना) सहित अन्य में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि टेंपो चालक और दादा-दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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