कुशीनगर। हत्या के एक चर्चित मामले में तरयासुजान पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के दम पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली इस सफलता को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, थाना तरयासुजान में वर्ष 2024 में दर्ज मु0अ0सं0-99/2024 (धारा 302, 323, 506, 34 भादवि) में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय, पडरौना ने सोमवार को अभियुक्त शिवपूजन सिंह पुत्र स्वर्गीय झगरु सिंह, निवासी बिरवट कोन्हवलिया, थाना तरयासुजान, जनपद कुशीनगर को हत्या का दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹1,00,000 का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के इस फैसले से एक बार फिर यह संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों की त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है। इसी अभियान के तहत कुशीनगर पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है।
इस मुकदमे में विवेचक उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह, निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, डीजीसी (क्रिमिनल) जी.पी. यादव, थानाध्यक्ष तरयासुजान नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव तथा पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की भूमिका सराहनीय रही, जिनके समन्वित प्रयासों से अदालत में अभियोजन पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखने में सफल रहा।
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