कप्तानगंज/कुशीनगर । पडरौना क्षेत्र के सुगही गांव स्थित पंचायत भवन पर हुए कब्जे को लेकर तहसीलदार सदर सुमित कुमार सिंह ने बेदखल करने का आदेश दिया है। तहसीलदार श्री सिंह ने कब्जा धारी से 27 हजार 7 सौ 20 रुपए की क्षतिपूर्ति वसूलने का भी आदेश दिया है।
ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा तहसीलदार कोर्ट में वाद दाखिल कर बताया गया कि गांव स्थित आराजी संख्या 323 में 0.008 हेक्टेयर पंचायत भवन की जमीन है जिस पर गांव के ही रामाशंकर सिंह ने टीनशेड व पक्का दीवाल तथा मकान बनवाकर कब्जा कर रखा है।अनाधिकृत कब्जे से सरकारी संपत्ति को भारी क्षति पहुंच रही है।पंचायत घर की जमीन से कब्जा बेदखल कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट ने गंभीरता से मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत कर्ता तथा आरोपित पक्ष को सम्मन जारी कर अपना- अपना पक्ष रखने को कहा।ग्राम पंचायत के विष्णु प्रताप सिंह व अभिषेक सिंह सहित आदि शिकायत कर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद कोर्ट ने लेखपाल और कानूनगो से रिपोर्ट मांगी।
प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए आरोपित पक्ष से साक्ष्य मांगा जिस पर कब्जाधारी कोई साक्ष्य नहीं दे सके।जिसके बाद कोर्ट ने कब्जाधारी रामाशंकर को पंचायत घर से बेदखल करने तथा उन पर सताइस हजार सात सौ बीस रूपये क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया।
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