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कुशीनगर: कोर्ट के आदेश पर कोतवाल, दरोगा, कांस्टेबल सहित 4 अन्य पर मुकदमा दर्ज, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Jul 8, 2023  |  5:53 PM

88 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर: कोर्ट के आदेश पर कोतवाल, दरोगा, कांस्टेबल सहित 4 अन्य पर मुकदमा दर्ज, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई

कुशीनगर। कुशीनगर में  कोतवाली प्रभारी  निर्भय नारायण सिंह, एसआई संजय शाही, कांस्टेबल अनिल यादव सहित 4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। आरोप है की गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाना तथा प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी का मोबाईल, चश्मा तथा पैसा छीन लिए तथा प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी को थाना में निरुद्ध कर एक गलत तथा फर्जी मुकदमा 151/107/116 जा० फौ0 पंजीकृत कर उप जिलाधिकारी महोदय पडरौना के न्यायालय को चालान कर दिये, जहां से प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी जमानत पर रिहा किये गये है।

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यह है पूरा मामला

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर स्थान पडरौना प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0 666/2022 उ0प्र0 सरकार द्वारा अशोक सिंह बनाम निर्भय सिंह आदि धारा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 ( 3 ) द०प्र०सं० श्रीमान निवेदन है कि थाना कोतवाली पडरौना में पंजीकृत एन०सी०आर० न० 54/2017 की विवेचना पेन्डिंग है। कथित एन0सी0आर की विवेचना करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली पडरौना न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को आदेशित किया गया है। इस सम्बंध में प्रार्थी अपने साक्षी राधाकृष्ण यादव पुत्र स्व0 रामबृक्ष यादव निवासी ग्राम दान्दोपुर, थाना कोतवाली पडरौना के साथ दिनांक 09.05.2022 को सुबह 10.30 बजे थाना कोतवाली पडरौना गया था जहां कि थाने पर तैनात थानाप्रभारी निर्भय नारायण सिंह व उपनिरीक्षक संजय कुमार साही व आरक्षी अ कुमार यादव ने प्रार्थी के गांव के देवब्रत व सत्यब्रत पुत्र गण शैलेन्द्र प्रताप व सुर्या पुत्री धर्मवीर सिंह व लोकेश पुत्र अज्ञात के बहकावा व उनके प्रभाव में आकर प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी राधाकृष्ण यादव को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी का मोबाईल, चश्मा तथा पैसा छीन लिए तथा प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी को थाना में निरुद्ध कर एक गलत तथा फर्जी मुकदमा 151/107/116 जा० फौ0 पंजीकृत कर उप जिलाधिकारी महोदय पडरौना के न्यायालय को चालान कर दिये, जहां से प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी जमानत पर रिहा किये गये है। इसप्रकार प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी पुलिस प्रताड़ना के सिकार हुए है जिसके वजह से प्रार्थी व प्रार्थी के साक्षी की अपूर्णनीय क्षति हुई है । प्रार्थी इस घटना की लिखित सूचना दीवानजी को थाने पर दिया, कार्यवाही न होने पर प्रार्थी घटना की लिखित सूचना एस0पी0 महोदय कुशीनगर को दिया बावजूद इसके कार्यवाही नही किया गया तब प्रार्थी श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रसतुत कर रहा है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थनी है कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए।

जानकारी रहे की माननीय न्यायलय के आदेश पर कोतवाली में उपरोक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिसका विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पड़रौना राज प्रकाश सिंह करेंगे।

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