कुशीनगर। उ0 प्र0 शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थिति के बीच 21 जून सोमवार से शुक्रवार प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गयी है। इस अवधि में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट पार्क, आदि खुल सकेंगे।धर्मस्थलों पर एक समय मे अधिकतम 05 लोगों की उपस्थिति हो सकती है, शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोगों की सहभागिता की अनुमति दी गयी है। सब्जी मंडिया खुले स्थानों पर संचालित की जाएंगी। स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रखे जाएंगे।
किसी जनपद में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या यदि 500 से अधिक होती है तो कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन प्रातः 07 बजे तक प्रभावी रखा जाएगा। शुक्रवार रात्रि से सोमवार प्रातः तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू भी पूर्व की भांति लागू रखा जाएगा।
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