कुशीनगर: कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुगम व बाधारहित संचालन व विमान प्रचालनों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के ‘कलर कोडिंग जोनिंग मैप’ के अनुसार भवनों की ऊंचाई का मानक तय कर दिया है। इसके अनुसार ही कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) समेत अन्य विभागों के सक्षम अधिकारी भवन निर्माण की अनुमति दे सकेंगे।
मैप के रेड जोन में बिना एनओसी किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण नही होगा। बैगनी जोन में 110 मीटर, नीला में 120 मीटर, पीला 130 मीटर, स्लेटी 160 मीटर, हल्का बैंगनी 190 मीटर व हरे जोन में 220 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन का निर्माण नहीं होगा।कलर कोडिंग मैप के दायरे में आने वाले गांवों की सूची व निर्माण के मानक आदि की जानकारी का ब्यौरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बेबसाइट https//nocas2.aai.aero/nocas/CCZMPage.html पर देखा जा सकता है। नए नियम एयरपोर्ट की परिधि में स्थित 160 से अधिक गांव दायरे में आ रहे हैं।
अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विंध्यवासिनी राय ने एएआई व उप्र उड्डयन निदेशालय से प्राप्त निर्देश व मानक को कसाडा, नगरपालिका, तहसील प्रशासन व जिला पंचायत राज अधिकारी व ग्राम पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर अवगत कराया है और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस सम्बंध में कसाडा के सचिव व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने बताया कि कलर कोडिंग जोनिंग मैप को ध्यान में रखकर निर्माण की अनुमति दी जा रही है। यदि कहीं नियम के विपरीत निर्माण की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जायेगी।
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