कुशीनगर। अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कुशीनगर पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्र के एक अपहरण एवं पाक्सो एक्ट से जुड़े मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को मा0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं0-01, कुशीनगर ने 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
📌 मामला
थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-125/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो अधिनियम में अभियुक्त आजम अली पुत्र इसहाक, निवासी गुदरी बाजार पवधरी टोला, पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे थे।
📌 विवेचक की भूमिका
इस मुकदमे में उपनिरीक्षक अवनीश सिंह ने बतौर विवेचक अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी गहन विवेचना, साक्ष्यों का संकलन और न्यायालय में ठोस पैरवी के कारण अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचक सिंह की मेहनत और समर्पण इस फैसले में मुख्य आधार रहा।
📌 फैसला
दिनांक 18 अगस्त 2025 को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं0-01 ने अभियुक्त को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
📌 टीम का योगदान
इस मुकदमे में अभियोजन अधिकारी एसपीपी श्री फूल बदन व श्री संजय तिवारी,
प्र0नि0 कोतवाली पडरौना श्री हर्षवर्धन सिंह,
पैरोकार हे0का0 राजकिशोर वर्मा का भी सराहनीय योगदान रहा।
📌 पुलिस का बयान
कुशीनगर पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी।
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