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कुशीनगर: दिवानी न्यायालय परिसर मे बने दुकानों का नीलामी वर्गीयकरण इस प्रकार से हैं

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Mar 14, 2022  |  8:12 PM

944 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर: दिवानी न्यायालय परिसर मे बने दुकानों का नीलामी वर्गीयकरण इस प्रकार से हैं

कुशीनगर। जनपद न्यायालय कुशीनगर स्थान पडरौना रविंद्र नगर दीवानी न्यायालय परिसर में बने दुकान संख्या 1,2,3,5 व 6 को वर्ष 2022-23 तक के लिए नीलामी किया जाना है।

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दुकानों का वर्गीकरण इस प्रकार है

दुकान संख्या

01- कैंटीन
02- फ्रूट जूस व कोल्ड ड्रिंक
03- टाइपिंग व फोटोग्राफी
05 – स्टेशनरी, फोटोस्टेट/फोटोग्राफी
06- पान की दुकान व साइकिल स्टैंड ।
उक्त दुकानों व साइकिल स्टैंड की नीलामी दिनांक 22 मार्च 2022 को शाम 4:30 बजे नजारत के सामने स्थित हॉल में बोली के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी की जाएगी। नीलामी हेतु शर्तें इस प्रकार है
1. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।
2. नीलामी में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं लगा सकता जब तक नीलामी मैं अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार उसके पास ना हो।
3. कोई भी अनुज्ञापि अपने दुकान में या बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या निर्माण या अतिक्रमण नहीं करेगा।
4. वित्तीय वर्ष 2021 -22 में दुकान 05 की बोली 164500 पर लगी थी जिस पर 10%की वृद्धि करते हुए180950रुपये न्यूनतम बोली तय की जाती है।
5. दुकान सं0 02 के लिए न्यूनतम दर 60500,
दुकान सं0 03 के लिए 81072, दुकान सं0 06 के लिए 40812 व साइकिल स्टैंड के लिए ₹709500 निर्धारित की जाती है।
06. प्रत्येक दुकान की बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली में भाग लेने के लिए पूर्व में ₹8800 नकद नीलामी के दिन जमानत के रूप में जमा करना होगा। साइकिल स्टैंड की बोली के लिए ₹17600 जमानत के रूप में जमा करना होगा।
07.उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अर्नेस्ट मनी तुरंत जमा नहीं की जाती है तो उसकी बोली रद्द समझी जाएगी।
08. प्रतीक अनुज्ञापी को सुनिश्चित करना व्यक्तिगत दायित्व होगा कि संचालित दुकान से कोई भी गंदगी या अवरोध जनपद न्यायालय भवन व परिसर में उत्पन्न ना हो।
09. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी बोलने का शेष धनराशि शेष तीन किस्तों में प्रथम त्रैमास के प्रथम हफ्ते के दो दिवस अर्थात 01 या 02 तारीख तक नियमानुसार जमा करना होगा।
10. प्रत्येक अनुज्ञापि दुकान में उपभोग की गई बिजली का खर्च स्वयं वहन करेगा ।
11.जनपद न्यायाधीश महोदय का अधिकार होगा कि वे किसी बोली को नोटिस दिए बिना निरस्त कर सकते हैं।

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