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यूपी में बज गया चुनावी बिगुल, 7 चरणों में होगा मतदान! जानें कब आएंगे नतीजे..

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Jan 8, 2022  |  4:45 PM

1,075 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
यूपी में बज गया चुनावी बिगुल, 7 चरणों में होगा मतदान! जानें कब आएंगे नतीजे..

403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही राउंड में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। 20 फरवरी को तीसरे और 23 तारीख को चौथे राउंड की वोटिंग होगी। 27 फरवरी को 5वें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7राउंड का मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

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रैली, रोड शो पर लगी रोक, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की होगी परमिशन
यूपी समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।

सभी चुनाव अधिकारियों के लिए कोरोना की दोनों डोज जरूरी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’ चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है।

ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन, अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के बारे में अखबार में देनी होगी जानकारी

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक नियम की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी होगी। Know Your Candidate ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे।

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