कुशीनगर । आपने अक्सर सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं. ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता. अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कभी ना कभी अपने अपराधों का हिसाब चुकाने के लिए मजबूर हो ही जाता है. पुलिस को भले ही अपराधी को पकड़ने में देर हो जाए लेकिन आखिरकार सफल हो ही जाते हैं. ऐसा ही एक मामला जिले के थाना सेवरही से सामने आया हैं।
बताते चले कि सेवरही पुलिस द्वारा थाना सेवरही क्षेत्र से मु0अ0सं0-280/2024 धारा- 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर से वांछित चल रहे पच्चीस हजार रुपए का इनामियां अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ चेरा गुप्ता पुत्र स्व0 रामचन्द्र गुप्ता सा0 कस्तुरबा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सेवरही पर मु0अ0सं0 419/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
इस संवाददाता के प्रश्नों के उत्तर देते हुए थानाध्यक्ष सेवरही श्रीप्रकाश राय कहते हैं कि गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है,इसके ऊपर धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर में दर्ज है जहां से वह (वांछित) चल रहा था। साथ ही धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय सेवरही में दर्ज है। पुलिस को इसकी तलाश थी जिस पर पच्चीस हजार रुपए का पुरस्कार घोषित हो चुका था जिसे काफी मशक्कत के बाद दबोच लिया गया है।
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