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UP: मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, पढ़े और क्या है जरूरी निर्देश!

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Apr 30, 2021  |  12:46 PM

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UP: मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, पढ़े और क्या है जरूरी निर्देश!

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की आगामी दो मई को होने वाली मतगणना की तैयारी कर ली है। हर मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि होने पर उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।

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आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों और उनके एजेण्ट को मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पहले आर.टी.पी.सी.आर. अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सिनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिखाए जाने के उपरान्त ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए अथवा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से अथवा थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त ही स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मतगणना हाल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाय। सेनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करायी जाय ताकि सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सेनेटाइज कर ही मतगणना हाल मे प्रवेश की अनुमति दी जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा- 51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए।

उन्होंने कहा कि हर-हालत में विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर ही परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश कराया जाए।

आयुक्त ने दिए गए निर्देशों में कहा है कि मतगणना एजेण्ट की सूची उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा है कि मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार अवश्य कराया जाए। उन्होंने मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर भी विसंक्रमित (जीवाणु रहित) कराने के निर्देश दिए हैं।

मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सेनेटराइज /विसंक्रमित कराना अनिवार्य होगा। मतगणना में तैनात प्रेक्षकों को भी निर्देश हैं कि उनको यह रिपोर्ट आयोग को देनी होगी कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन मतगणना के दौरान कड़ाई से कराते हुए यह सुनिश्चित करा लिया गया है कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना कार्मिकों तथा मतगणना एजेन्टों को बगैर मास्क के प्रवेश नहीं कराया गया है और प्रत्येक मतगणना केन्द्र को पाली परिवर्तन के साथ सेनेटाइज करा लिया गया है।

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