पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों को कोविड संक्रमण से मौत पर उनके परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा व असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट व हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु पर कर्मी के परिजनों को 30 लाख की सहायता दी जाती है।
शासन ने इसमें कोविड-19 से मृत्यु को भी जोड़ दिया है। कोविड-19 से मृत्यु पर मुआवजे के लिए एंटीजन/आरटीपीसीआर रिपोर्ट व स्थायी दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी को शर्तों का पालन कराते हुए मुआवजे का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगा। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण, मतदान व मतगणना की ड्यूटी में कई कार्मिकों की संक्रमणग्रस्त होने से मृत्यु हुई है।
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