उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी। आरक्षण प्रकिया का अन्तिम प्रकाशन 17 मार्च को होने वाला था।हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोक दी है। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रकिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। गौरतलब है कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी डीएम को आरक्षण प्रकिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
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