वेदप्रकाश मिश्र/न्यूज़ अड्डा
हाटा/कुशीनगर | प्रशासन के सख्ती के बाद भी किसान पराली जलाने से मान नहीं रहे है। फसल की कटाई के बाद पराली(पुआल) जलाने के आरोप में हाटा तहसील क्षेत्र के गांव कोड़रा थाना कप्तानगंज निवासी एक किसान पर क्षेत्रीय लेखपाल के जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार हाटा ने उक्त किसान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
रविवार को तहसीलदार हाटा सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा ने
बताया कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए लेखपालों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान धान की फसल काटने के बाद पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे है। पराली जलाने के आरोप में शनिवार को हाटा तहसील क्षेत्र के कोड़रा निवासी किसान तेज बहादुर पुत्र वृक्षा के खिलाफ कप्तानगंज थाने में ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 26 व आईपीसी की धारा 188,278,290,291 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही ढाई हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
तहसीलदार सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि किसान निर्धारित यंत्र से फसल की कटाई और पराली निस्तारण की व्यवस्था करें। अगर खेत में कोई भी किसान पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
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