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बीएसए कुशीनगर के विरुद्ध हाईकोर्ट के अवमानना में गैर जमानती वारंट जारी

Sanjay Pandey

Reported By:
Published on: Apr 18, 2025 | 8:43 PM
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बीएसए कुशीनगर के विरुद्ध हाईकोर्ट के अवमानना में गैर जमानती वारंट जारी
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खड्डा/कुशीनगर। हाइकोर्ट ने कोर्ट में चल रहे एक शिक्षक के मामले में बीएसए कुशीनगर को अवमानना के मामले में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। इसको लेकर महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

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खड्डा तहसील क्षेत्र के बरवारतनपुर गांव स्थित एक इंटर कालेज में शंभू राव बतौर शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे थे। उनके विरुद्ध किसी मामले को लेकर विभागीय जांच प्रक्रिया चल रही है। बतौर शिक्षक शंभू राव ने मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वादी शिक्षक ने कुशीनगर के वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मोर्या को विपक्षी बनाया है। हाईकोर्ट बेंच के कोर्ट संख्या 10 ने शंभू राव के मामले में 16 अप्रैल को आदेश पारित करते हुए कहा है कि विपक्षी को 13 अक्टूबर 2024 को जरिए फैक्स कोर्ट की नोटिस भेजा गया जो विपक्षी के कार्यालय को प्राप्त हो चुका है बावजूद इसके सुनवाई के दौरान न तो कोई उपस्थित हुआ और न तो अनुपालन शपथपत्र ही प्रस्तुत किया गया। विपक्षी पक्ष की ओर से कोई छूट आवेदन भी नहीं दाखिल किया गया।

कोर्ट ने इन सभी बातों को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है और एक सप्ताह के अन्दर आदेश को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से तामिल किए जाने और अगली सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

“खबर का सभी स्त्रोत सोसल मीडिया पर वायरल हो रहे आदेश के प्रति से ली गई है। न्यूज़ अड्डा इस आदेश अथवा सोसल मीडिया पर वायरल हो रहे खबर की पुष्टि नहीं करता।”

Topics: खड्डा

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