तुर्कपट्टी/कुशीनगर। गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त एक पिकअप वाहन की नीलामी आगामी 28 नवंबर 2025 को की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर के आदेश पर यह वाहन राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कार्रवाई 17 जुलाई 2025 को वाद संख्या 534/2025 – ‘सरकार बनाम नंदलाल यादव’ में पारित आदेश के आधार पर की गई। मामला थाना तुर्कपट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 207/24, धारा 3/5(0)/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित है।
जब्त किया गया वाहन 2020 मॉडल की पिकअप है, जिसकी पंजीकरण संख्या बी०आर० 28 जीए 4789, चेचिस संख्या एमएआईजेडएन2टीएनकेएल5एफ10408, तथा इंजन संख्या टीएनएल4एफ79529 है। वाहन का मूल्यांकन 5,70,000 रुपये किया गया है।
खबर की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि गोतस्करी करने वालों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं बची है। उनकी हर गतिविधि हमारी निगरानी में है। पुलिस इतनी सख़्त कार्रवाई कर रही है कि गोतस्करों की कमर टूटकर रह जाएगी। चाहे जितनी भी चालाकी कर लें, इस बार कोई भी गोतस्कर बचकर नहीं निकल पाएगा।
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