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गो तस्करों पर पुलिस का ‘मास्टर स्ट्रोक’, तीन शातिर गैंगस्टर एक्ट की जद में

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Jun 23, 2026  |  6:42 PM

318 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
गो तस्करों पर पुलिस का ‘मास्टर स्ट्रोक’, तीन शातिर गैंगस्टर एक्ट की जद में

कुशीनगर। जनपद में अपराध और संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तरयासुजान पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर तस्करों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करी में संलिप्त गिरोहों में हड़कंप मच गया है।

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पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में मंगलवार को थाना तरयासुजान पुलिस ने रामछैल शर्मा पुत्र नंदलाल शर्मा निवासी कोपिया थाना बखीरा, जकरुल अहमद उर्फ नीनक अहमद पुत्र तेरई अहमद निवासी मोहद्दीपुर थाना खलीलाबाद तथा अफरोज पुत्र इद्रीस उर्फ इदरीश निवासी पसनारा थाना बेलहरकला, जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से गोवंशीय पशुओं—गाय, सांड और बैलों—की तस्करी करता था। आरोपी उत्तर प्रदेश से गोवंशीय पशुओं को बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाकर अवैध वध कराते थे तथा इस अवैध कारोबार से भारी आर्थिक लाभ अर्जित कर अपने परिवार और गिरोह के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करते थे।
गौरतलब है कि 26 जून 2024 को तरयासुजान पुलिस ने वाहन संख्या UP-51 AT-7628 को पकड़कर उसमें क्रूरतापूर्वक लादे गए 20 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना तरयासुजान में मुकदमा संख्या 212/2024 धारा 307 भारतीय दंड संहिता, 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भी प्रेषित कर दिया था।
पुलिस के अनुसार उक्त गिरोह सुनियोजित ढंग से गोतस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। इसी आधार पर इनके विरुद्ध थाना तरयासुजान में मुकदमा संख्या 159/2026 के तहत उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

एसपी का संदेश!

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संगठित अपराध, गोतस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराध के जरिए अवैध कमाई करने वाले किसी भी गिरोह को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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