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गोरखपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई — ट्रेनों से बिहार में शराब भेजने वाले दो शातिर तस्कर गिरफ्तार अवैध देशी शराब बरामद

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Oct 14, 2025  |  3:51 PM

187 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
गोरखपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई — ट्रेनों से बिहार में शराब भेजने वाले दो शातिर तस्कर गिरफ्तार अवैध देशी शराब बरामद

 

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गोरखपुर। रेलवे पुलिस ने एक बार फिर ट्रेन के जरिए अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह पर करारी चोट की है। मंगलवार को जीआरपी गोरखपुर पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह के अगुवाई में दो शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 135 अदद बंटी-बबली लाईम (200 एमएल प्रत्येक) कुल 27 लीटर अवैध शराब बरामद की है। दोनों अभियुक्त बिहार में शराब की सप्लाई करने जा रहे थे।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्र (I.P.S.) एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गोरखपुर विनोद कुमार (P.P.S.) के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।

बताते चले कि दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अशोक कुमार, अरविंद कुमार वर्मा, हेड कांस्टेबल सुबेदार विश्वकर्मा, आकाश सिंह तथा कांस्टेबल जय प्रकाश यादव द्वारा रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी।चेकिंग के दौरान टीम की नजर घड़ी गेट के सामने लगे भाप इंजन के पीछे छिपे दो संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास रखे दो प्लास्टिक के बोरों से 135 बंटी-बबली लाईम देशी शराब (प्रत्येक 200 मिली) बरामद हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मुराली साहनी, पुत्र स्व. रामबचन साहनी, निवासी सतकोठिया, थाना पनियरा, जिला महराजगंज (उम्र लगभग 30 वर्ष), सिकन्दर साहनी, पुत्र श्रीनिवास साहनी, निवासी भटनी बुजुर्ग, थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया (उम्र लगभग 34 वर्ष) के रूप में हुआ हैं।

बोले जीआरपी प्रभारी निरीक्षक..!

इस विषय में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी गोरखपुर अनुज कुमार सिंह ने इस संवाददाता को बताया कि
पकड़े गए शराब तस्करों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ हैं।पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर ट्रेन के माध्यम से बिहार राज्य में ले जाकर दोगुने दामों पर बेचते हैं। इससे होने वाली आमदनी से वे अपना खर्च चलाते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे पहले भी कई बार इस तरह की शराब तस्करी कर चुके हैं।

बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 244/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत थाना जीआरपी गोरखपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक रेलवे का कहना है..!!

पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने कहा कि —“ट्रेनों के माध्यम से शराब, मादक पदार्थ या किसी भी प्रकार के अवैध सामान की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे पुलिस की टीम लगातार निगरानी में है और ऐसे तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

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