कुशीनगर (न्यूज अड्डा)। सोमवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन योजना के अंतर्गत छात्रावास/ भवन हेतु नवीन प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त योजना अंतर्गत वे सभी शिक्षण संस्थाएं अर्ह है जो स्वैच्छिक संगठन /समितियां/ न्यास भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, भारत सरकार/ राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो और 3 वर्ष से अस्तित्व में हो। योजनान्तर्गत वे सभी संस्थान, सरकार या भारत सरकार से अल्पसंख्यक संस्था घोषित हो, अल्पसंख्यक संस्था घोषित संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शिक्षण संस्था का यू -डाइस कोड अनिवार्य होगा। ऐसी सभी पात्र एवं इच्छुक संस्थान अपने शिक्षण संस्थान में छात्रावास/ भवन हेतु प्रस्ताव 2 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि का 25% अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा अपने निजी स्रोतों से व्यय किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार की वेबसाइट http:minorityaffairs.gov.in पर S.P.E.M.M. के गाइड लाइन में( I.D.M.I.)योजना का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021है।
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