कुशीनगर। छात्रा से दुष्कर्म व लगातार यौन शोषण के जघन्य मामले में गंभीर धाराओं के तहत गुरुवार को विशेष न्यायालय ने आरोपी मैनुद्दीन अंसारी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर कुल ₹5,25,000/- का अर्थदंड भी लगाया है।
यह सजा कुशीनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत प्रभावी पैरवी का परिणाम रही, जिसका उद्देश्य जघन्य अपराधों में दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना है। विशेष न्यायाधीश, पाक्सो कोर्ट नं-01, जनपद कुशीनगर ने अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र मोहम्मद हदीश अली, निवासी वार्ड नं-07, सिद्धार्थनगर मल्लूडीह, थाना कसया, कुशीनगर को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत में प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि अभियुक्त ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका यौन शोषण किया, जो अत्यंत गंभीर अपराध है।
बताते चलें कि पैरवी में पुलिस-प्रशासन का उत्कृष्ट योगदान के बदौलत अभियुक्त को दोषी सिद्ध कराने में निम्न अधिकारियों,कर्मचारियों की भूमिका रही सराहनीय जिसमे विवेचक: निरीक्षक विज्ञानकर सिंह,अभियोजन अधिकारी ( एसपीपी): फूलबदन व अजय गुप्ता
,थानाध्यक्ष कसयाअभिनव मिश्रा,पैरोकार: कां. श्रीकांत, थाना कसया की योगदान सराहनीय रही।
कुशीनगर पुलिस के कुशल पर्यवेक्षण, साक्ष्य संकलन व मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए। यह फैसला उन पीड़ितों के लिए उम्मीद का संदेश है जो ऐसे अपराधों में न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। कुशीनगर पुलिस ने एक बार फिर साबित किया कि जघन्य अपराधों के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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