पडरौना/कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा बीते 5 अगस्त को बिना नम्बर की पिकप पर अबैध रूप से लदी यूरिया खाद पकड़े जाने के मामले में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर के आधार पर पुलिस सम्बंधित धाराओ के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाई में जुटी हुई है।
बीते 5 अगस्त को थानाध्यक्ष अपने हमरहिओ के साथ क्षेत्र में गश्त पर निकले थे कि एक बिना नम्बर की पिकप आती दिखी सन्देह के आधार पर उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक पिकप छोड़ फरार हो गया। पुलिस द्वारा पिकप कब्जे में लेकर देखा गया तो उसमें यूरिया खाद भरा हुआ था। थानाध्यक्ष तत्काल पिकप को सीज करते हुए इसकी सूचना जिला कृषिधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारो को दी। सूचना पर पहुचे जिला कृषिधिकारी मामले की गम्भीरता से जांच की ततपश्चात पाया कि उक्त यूरिया खाद आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र कलवारीपट्टी से लोडकर बिहार राज्य को जा रही थी जो उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 का उलंघन है। जिसके क्रम में नेबुआ नौरंगिया पुलिस जिला कृषिधिकारी डॉ. बाबू राम मौर्य की तहरीर पर उक्त कृषक सेवा केंद्र के संचालक, पिकप स्वामी तथा ड्राइवर के ऊपर सम्बंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया।
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