उपरोक्त की गई कार्यवाही के विषय में इस संवाददाता के प्रश्नों के उत्तर में प्रभारी निरीक्षक तरयासुजान आशुतोष कुमार सिंह ने कहा की उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों, गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बछड़ो) की गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। इस साल के पिछले नौ जनवरी को मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से सत्रह राशी गोवंशीय पशु , पांच पिकअप बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 12/2024 धारा 3/5ए//8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। गैंग सुनील राय उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरूद्ध आज थाना स्थानीय पर धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।
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