पिपरा बाजार/कुशीनगर। कुशीनगर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुशीनगर के विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट फूलबदन के अनुसार चार मार्च 2015 को तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तरयासुजान थाने में लिखित तहरीर दी थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी गांव के पास इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 11 वीं की छात्रा है। चार मार्च को स्कूल से घर लौट कर नहीं पहुंची तो उसकी काफी खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने नाबालिग बेटी का अपहरण कर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया है।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी प्रधानाचार्य को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।कोर्ट ने अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने अर्थदंड के आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे आरोपी प्रधानाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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