कुशीनगर। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह जनवरी 2024, अनुलग्नक ड7) के द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के सम्बंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने अवगत कराया है कि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रु० 10,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।
उन्होंने अवगत कराया है कि आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश परिचालित किये गये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराएंगे।
उक्त निर्देश से उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों, निर्वाचन अभ्यर्थियों, सम्बंधित अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से जनपद में स्थित समस्त बैंकों के अधिकारियों को भी अवगत कराया है।
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