कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में दिनांक 01.06.2024 को मतदान दिवस व दिनांक 04.06.2024 को मतगणना दिवस पर स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य सुचारू रूप से शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित करने हेतु आदेश निर्गत किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने उ०प्र० आबकारी (संशोधित) नियमावली-1999,/ आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद कुशीनगर में स्थित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर माग तथा ताडी की धोक/फुटकर अनुज्ञापन, माडल शाप, एफ०एल०-16/17 व रेस्टोरेन्ट बार सहित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 30.05.2024 के सायं 6:00 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिनांक 01.06.2024 की सायं 6.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति, जो भी बाद में हो, तथा मतगणना दिवस दिनांक 04.06.2024 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित करते हुये बन्द रखे जाने का निर्देश दिए हैं। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
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