कुशीनगर। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह अगस्त 2023 में 12 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य कराये जाने का निर्देश आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत वितरण का कार्य किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्ड हेतु प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खद्यान्न(गेहूॅ-14 कि0ग्रा0 एवं चावल 21 कि0ग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड हेतु कार्ड में सम्मिलित प्रत्येक यूनिट(व्यक्ति) के सापेक्ष 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (गेहूॅ-02 कि0ग्रा0 एवं चावल 03 कि0ग्रा0) निःशुल्क वितरण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कार्डधारको को अवगत कराया है कि वे अपने उचित दर दुकान से निर्गत कार्ड के अनुसार उपरोक्तानुसार मात्रा में आवश्यक वस्तुए निर्धारित वितरण तिथि 12 से 23 अगस्त के मध्य प्राप्त करें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निशुल्क वितरण की सूचना दुकानों पर प्रदर्शित करें, एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार वितरण कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगीl
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